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Mahila udyogini scheme :इस योजना के तहत महिलाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए मिलेंगे तीन लाख रुपये, योजना में सब्सिडी भी देती है सरकार

Mahila udyogini scheme Apply : हर महिला अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। महिलाएं भी अस्तित्व के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। लेकिन महिलाओं के पास अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और अपनी आय बढ़ाने के लिए पूंजी नहीं होती है, इसलिए कई महिलाओं के पास पैसे की कमी के कारण अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का कौशल नहीं होता है। ऐसी महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के सुझाव पर महाराष्ट्र राज्य में महिला उद्योगिनी योजना शुरू की गई है।

महिला उद्योगिनी योजना के तहत आवेदन करने के लिए

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जो महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं लेकिन उनके पास पूंजी के लिए पर्याप्त धन नहीं है। ऐसी महिलाओं के लिए सरकार ने महिला उदययोगिनी नामक एक विशेष योजना शुरू की है। यह योजना भारत सरकार के अधीन महिला विकास निगम द्वारा शुरू की गई है।

महिला उद्योगिनी योजना क्या है?

योजना के तहत महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उदययोगिनी केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए तीन लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए तीन लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत महिलाएं कोई भी उद्योग व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। Mahila udyogini scheme Apply

उद्योगिनी योजना के तहत बिजनेस लोन के लिए पात्रता :

  • केवल महिला उद्यमियों के लिए उपलब्ध है
  • किसी भी वित्तीय संस्थान के पिछले ऋण पर चूक नहीं होनी चाहिए
  • अच्छे क्रेडिट स्कोर और पुनर्भुगतान क्षमता वाला आवेदक

Mahila udyogini scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :

  • पासपोर्ट आकार की तस्वीरों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र
  • आवेदक का आधार कार्ड,
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आवेदक का गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड और राशन कार्ड
  • पता और आय प्रमाण जाति प्रमाण पत्र,
  • यदि लागू हो बैंक पासबुक की प्रति (खाता, बैंक और शाखा के नाम, धारक का नाम,
  • आईएफएससी और एमआईसीआर) बैंक/एनबीएफसी द्वारा आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज़

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महिला उद्योगिनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं लेकिन उनके पास अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं साथ ही इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।

Mahila udyogini scheme की विशेषता क्या है?

  • उदययोगिनी योजना के तहत विकलांग और विधवा महिलाओं को ऋण देने के लिए आय की कोई आवश्यकता नहीं है।
  • योजना के तहत विधवाओं और विकलांग महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।
  • यानी इस योजना के तहत विधवाओं और विकलांग महिलाओं को बिना कोई ब्याज लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के तहत अन्य वर्ग की महिलाओं को 10 से 12 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है।

योजना का लाभ उठाने के लिए कहां और कैसे आवेदन करें?

महिला उदययोगिनी योजना का लाभ लेने के लिए महिला आवेदक को अपने निवास के नजदीक किसी भी बैंक या जिस बैंक में उसका खाता है वहां जाकर इस योजना के बारे में जानकारी लेनी होगी। उसे इस योजना का आवेदन पत्र लेना होगा, उसे भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके बैंक में जमा करना होगा। जो महिलाएं योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं, वे वेबसाइट udyogini.org पर जाकर योजना के लिए अपना आवेदन जमा कर सकती हैं।

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